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कोविड-19: महामारी की वजह से स्थगित हो सकते हैं SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन- रूसी राजदूत

हाईलाइट
- एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संभवत: स्थगित होंगे : रूसी राजदूत
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन में रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने कहा कि रूस चीन के कामकाज और उत्पादन की बहाली से संबंधित अनुभव सीख रहा है। योजनानुसार जुलाई में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन महामारी की वजह से संभवत: स्थगित होंगे।
डेनिसोव ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी के बाद चीन द्वारा कामकाज और उत्पादन की बहाली, आर्थिक उत्थान के संवर्धन आदि क्षेत्रों में उठाए गए कदमों पर लोगों का व्यापक ध्यान केंद्रित हुआ है। लघु और मझौले कारोबारों और पर्यटन व्यवसाय के लिए नीतिगत समर्थन किया गया।
रूस चीन के संबंधित कदमों को संजीदगी से सीख रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चीन में एनपीसी और सीपीपीसीसी का सम्मेलन आयोजित होगा। अनुमान है कि इसी दौरान कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाएंगी, जिनसे आने वाले एक साल में चीन के विकसित रास्ता तय होगा।
रूसी राजदूत डेनिसोव के मुताबिक, महामारी से प्रभावित होकर पूर्व योजनानुसार जुलाई में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले एससीओ का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन संभवत: स्थगित होंगे। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के नेताओं के बीच संपर्क और आदान-प्रदान महामारी की वजह से गतिरोध में नहीं है। दोनों पक्षों के बीच कई तरीकों से घनिष्ठ संपर्क बना हुआ है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।