सीएए: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी
  • देश में बिना किसी कानूनी डर के रह सकेंगे
  • पाकिस्तान से आने वाले हिंदू परिवारों को मिलेगी राहत
  • 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना से बचकर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल कागजों के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।

एक निजी न्यूज से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह आदेश आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत जारी किया है। इस एक्ट के तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में आए या जिनके डॉक्यूमेंट्स की वैधता समाप्त हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके भय से भारत आए और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हुए, उन्हें पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी जाएगी। नागरिकता का अधिकार फिलहाल CAA के प्रावधानों के अनुसार 2014 तक आने वालों को ही मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद आए लोगों के लिए यह आदेश भारत में रहने को लेकर एक बड़ी सुरक्षा कवच साबित होगा।

आपको बता दें पिछले साल सीएए लागू हुआ था। सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - को, अगर वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं, तो भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कई लोग 2014 के बाद भी धार्मिक प्रताड़ना से बचकर भारत आए थे। इनमें विशेषतौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संख्या अधिक है। ऐसे लोगों के लिए सरकार का यह आदेश बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि अब उन्हें देश में रहने के लिए पासपोर्ट या वीजा की वैधता दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट की राहत मिल जाएगी। चाहे वे लोग बिना डॉक्यूमेंट्स आए हों या वैध डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हों जिनकी अब वैधता खत्म हो चुकी है। यह छूट विशेष रूप से उन लोगों को दी गई है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

Created On :   3 Sept 2025 1:56 PM IST

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