Sambhal Jama Masjid: मस्जिद पक्ष को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, सिविल रिविजन पिटीशन को किया खारिज

मस्जिद पक्ष को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, सिविल रिविजन पिटीशन को किया खारिज
  • उत्तर प्रदेश मस्जिद मामले में मस्जिद पक्ष को लगा झटका
  • हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन की याचिका
  • नवंबर में हुआ था सर्वे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर बीते कई समय से विवाद छिड़ा हुआ है। जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद के पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले से ये माना जा रहा है कि, संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे और चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को मंजूरी नहीं दी है।

हाईकोर्ट ने फैसले को रखा था सुरक्षित

13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस होने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रखा गया था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की तरफ से सिविल रिवीजन पिटीशन दर्ज की गई थी। मस्जिद की कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी थी।

क्या हुआ था नवंबर में?

संभल की जामा मस्जिद मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी। सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाई कोर्ट भी ले जाया गया था। नवंबर 2024 में मस्जिद का सर्वे हुआ था जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया था। ये सर्वे स्थानीय अदालत के आदेश पर किया गया था। सर्वे के बाद रिपोर्ट्स स्थानीय अदालत में कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में जमा की गई थी। पहला सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को हुआ था और दूसरा सर्वे 24 नवंबर को किया गया था। दूसरे सर्वे में संभल हिंसा और ज्यादा भड़क गई थी और उसमें चार लोग मारे गए थे। हिंसा के मामले को लेकर अब तक करीब 70 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Created On :   19 May 2025 3:39 PM IST

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