Asaram Case: 'हम अभी जमानत नहीं दे सकते हैं', रेप मामले में आसाराम को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं दी गई है। कोर्ट का साफ कहना है कि इस समय उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने पहले राजस्थान सरकार के पक्ष को सुनने के लिए कहा है और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है।
पहली सरकार की दलील सुनेगा कोर्ट
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आसाराम का प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है, इसलिए जमानत पर फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि बिना राजस्थान सरकार की बात सुने किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया जाएगा।
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स्वास्थ्य को आधार बनाकर मांगी थी राहत
आसाराम की तरफ से अदालत में कहा गया कि उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है और वे कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। उनके वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल को लगातार सार्वजनिक तौर पर निशाना बनाया गया है। हालांकि, राजस्थान सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि 2 जून को आसाराम को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया गया था और फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। सरकार ने कहा कि जेल में उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
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गंभीर हालत होने पर ही होगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी सजा पर रोक लगाने का कोई सवाल नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी कोई गंभीर स्वास्थ्य स्थिति पैदा होती है, जिससे उनकी जान को खतरा हो, तभी अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल में उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाएं पहले की तरह जारी रहें।
हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। हाई कोर्ट ने इस साल मई में सुनाए फैसले में कुछ आरोपों और सह आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन दुष्कर्म के मामले में उपलब्ध सबूतों को पर्याप्त मानते हुए आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार का जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई करेगा।
Created On :   30 Jun 2026 2:12 PM IST












