Chinnaswamy Stadium Stampede: कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

- बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ कांड पर बवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ मामले में दर्ज हुई एफआईआर में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने केएससीसी मैनेंज कमिटी को जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट में केएससीए ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है, क्योंकि पुलिस ने भगदड़ की घटना पर अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी. केएससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ओर से न्याय की गंभीर विफलता है, जबकि सरकार ने खुद भगदड़ को एक अप्रत्याशित दुर्घटना और अनपेक्षित कृत्य बताया था।
चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ कांड पर कही ये बात
वहीं, केएससीए की याचिका में दावा किया गया, "यह घटना अचानक आई भीड़ की वजह से हुई एक दुर्घटना थी और इसके लिए विशेष रूप से केएससीए की प्रबंधन समिति की कोई मंशा या मकसद नहीं बताया जा सकता है क्योंकि स्टेडियम के गेट और भीड़ का प्रबंधन आरसीएसपीएल की ओर से किया गया था न कि केएससीए की ओर से, जिसने आरसीबी के आयोजन के लिए स्टेडियम किराए पर लिया था।"
Created On :   6 Jun 2025 6:25 PM IST