बेंगलूरू भगदड़ केस: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन, कर्मचारियों पर गिरी गाज

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन, कर्मचारियों पर गिरी गाज
  • तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण
  • भगदड़ केस में कई कर्मचारियों पर गिरी गाज
  • 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ केस में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कई अफसरों को निलंबित कर दिया तो कईयों को हटा दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कई पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बेंगलूरू पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार आईपीएस अधिकारी सीमांत 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के ही पुलिस अधिकारी हैं। सीमांत कुमार सिंह बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनके तबादले को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। अगले आदेश तक वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु सिटी पद पर तैनात रहेंगे। आपको बता दें भगदड़ केस में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार जवाब मांगा है।

भगदड़ केस में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके कुछ ही घंटों बाद आईपीएस सीमांत को शहर की कमान सौंपी गई। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें निरीक्षक, एसीपी, पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं।

आपको बता दें 18 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 18वें सत्र में चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड का आयोजन था, इसमें लाखों की संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच गए थे। इसी बीच अचानक हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु शहरी उपायुक्त के नेतृत्व में घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय मंगलवार 10 जून को इस याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी।

Created On :   6 Jun 2025 9:09 AM IST

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