Delhi Air Pollution: दिल्ली में कल से वाहनों पर लागू होंगे नए नियम, अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सरकार ने जारी की गाइड लाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस संकट को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने गाड़ियों और निर्माण गतिविधियों पर सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। जिसका असर सीधे तौर पर दूसरे राज्यों आने वाली गाड़ियों पर पड़ने वाला है। इसके अलावा निर्माण से जुड़े कारोबार पर भी पड़ने वाला है। सरकार कल 18 दिसंबर, 2025 से वाहनों और निर्माण कार्यों पर नए नियम लागू करने वाली है।
इन मॉडल की गाड़ियों का मिलेगी एंट्री
सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि 18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड की वे गाड़िया राजधानी मे प्रवेश करेगी, जो BS-6 उत्सर्जन मानक वाली होगी। इसके अलावा, BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वह निजी हो या फिर व्यावसायिक ये दोनों नहीं राजधानी में दाखिल होगी।
वहीं, दिल्ली में पहले से मौजूद गाड़ियों की भी पड़ताल की जाएगी। इस दौरान कोई वाहन तय मानकों से नीचे मिलते है तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। सरकार ने बताया की यह नियम समान रूप से सभी पर लागू होंगे।
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इन बसों की बढ़ सकती है मुश्किलें
दिल्ली में कई अंतरराज्यीय बसे चल रही है। इनमें से अधिकांश बसे BS-4 डीजल इंजन पर चल रही हैं। ऐसे में इन बसों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिसका सीधा प्रभाव यात्रियों की सुविधा और बस संचालन पर भी पड़ सकता है।
PUC नियम भी लागू
दिल्ली सरकार गुरुवार को गाड़ियों के साथ एक और नियम लागू करने जा रही है। जिन गाड़ियों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होंगे, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR तकनीक लगाई जाएगी। इससे उन वाहनों की पहचान की जाएगी, जिनके वैध पीयूसी नहीं होंगे। दिल्ली में अन्य राज्यों में बने पीयूसी सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे।
वहीं दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में रजिस्टर्ट CNG और इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। ये नियम केवल पेट्रोल-डीजल से चलने वाली और गैर-BS-6 गाड़ियों पर लागू होंगे।
Created On :   17 Dec 2025 4:24 PM IST












