GST On Salon Service: सस्ता हुआ सेल्फ केयर, केंद्र सरकार ने ब्यूट ट्रीटमेंट्स पर घटा दिया जीएसटी, जानें किस स्लैब में मिली जगह?

सस्ता हुआ सेल्फ केयर, केंद्र सरकार ने ब्यूट ट्रीटमेंट्स पर घटा दिया जीएसटी, जानें किस स्लैब में मिली जगह?
  • फेशियल से लेकर हेयर केयर तक मिली बड़ी छूट
  • सेल्फ ट्रीटमेंट में अब कम लगेगा रुपए
  • सामान हो जाएंगे सस्ते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बुधवार को मीटिंग हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। आठ साल पुराने टैक्स रिजीम में कई अहम बदलाव किए गए हैं। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाली टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है और 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की टैक्स स्लैब को मंजूर दी गई है। डेली इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी घटाई गई है, जिससे ये सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे देश के आम लोगों को आराम मिली है। इसी कड़ी में सेल्फ केयर और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर भी जीएसटी घटाया गया है।

ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में कितना आएगा खर्च?

जीएसटी काउंसिल की तरफ से ब्यूटी और फिजिकल वेल बीइंग सर्विसेज पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दियागया है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी नहीं रखा गया है। जिसके चलते सैलून, फिटनेस सेंटर, बार्बर, योगा और हेल्थ क्लब जैसी कई चीजें शामिल हैं। अगर आप हेयर केयर, फेशियल, मसाज या फिटनेस सेशन बुक कर रहे हैं तो आपको सर्विस चार्ज कम देने होंगे।

सेल्फ केयर की चीजें भी होंगी सस्ती

सैलून के साथ-साथ सरकार की तरफ से साबुन, शैंपू, तेल जैसी सेल्फ केयर जैसी कई चीजों ोपर जीएसटी कम कर दिया है। टॉयलेट सोप पर सिर्फ और सिर्फ 5 प्रतिशत तक जीएसटी लगेगा। इन सब फैसलों से आम आदमियों को काफी फायदा हो सकता है। सेल्फ केयर की ज्यादा से ज्यादा चीजों को 5 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है।

Created On :   4 Sept 2025 5:05 PM IST

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