ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं मिली मस्जिद कमेटी को राहत, व्यासजी तहखाने में जारी रहेगा हिंदू पक्ष का पूजा-पाठ

इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं मिली मस्जिद कमेटी को राहत, व्यासजी तहखाने में जारी रहेगा हिंदू पक्ष का पूजा-पाठ
  • वाराणसी हाई कोर्ट ने दिया था पूजा करने का आदेश
  • मुश्लिम पक्ष ने की थी इलाहाबाद कोर्ट में याचिका
  • छह फरवरी को होगी हाई कोर्ट की अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बार फिर से मुश्लिम पक्ष को झटका लगा है। कुछ दिनों पहले वाराणसी हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में एक बार फिर से पूजा-अर्चना शुरू करने की इजाजत दी थी। जिसके बाद मुश्किल पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन यहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग को अनुमति नहीं दी है। यानि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?

आज की सुनवाई में हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अपनी अपील में संशोधन करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा है कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। जबकि आपने सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ऐसे में यह बताइए कि आपकी याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है? इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल से वर्तमान स्थिति बताने को कहा है।

ज्ञानवापी में पूरी हुई जुमे की नमाज

गौरतलब है कि वाराणसी हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली जुमा थी। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद सहित सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखाई दी। ज्ञानवापी मस्जिद आज नमाजियों की भीड़ से पूरी तरह भरी हुई थी। पुलिस की ओर से मस्जिद से तीन सौ मीटर तक बैरीकेड लगाए गए थे। लेकिन यह पूरा इलाका नमाज से एक घंटे पहले ही नमाजियों से भर गया था। जिसके बाद बैरीकेडिंग से ही लोगों को वापस भेजा जाने लगा। हालांकि, मस्जिद में नामाज शांति पूर्वक खत्म हो गया। इस दौरान किसी भी तरह की कोई मुश्किल भरी परिस्थिति पैदा नहीं हुई।

Created On :   2 Feb 2024 9:09 AM GMT

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