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Tractor Rally: ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की पाक की साजिश, दिल्ली पुलिस ने 308 ट्विटर हैंडल का पता लगाया
हाईलाइट
- ट्रैक्टर रैली में ना'पाक' मंसूबा
- गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे 308 ट्विटर हैंडल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसानों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल गई है। हालांकि इस रैली पर पाकिस्तान की भी नजर है और गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि भ्रम पैदा करने के लिए 13 से 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल तैयार किए गए हैं। इन ट्विटर हैंडल की पुलिस जांच कर रही है और इन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया है। इस टैक्टर रैली के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हमें कई इंटेलीजेंस इनपुट मिले हैं कि इस ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बने हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा सके और इस ट्रैक्टर परेड को डिस्टर्ब किया जा सके। वहीं ट्रैक्टर रैली की परमिशन को लेकर पाठक ने कहा, कुछ शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी गई है। दिल्ली के 3 जगह से सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स को हटाकर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने की इजाजत दी गई है।
पाठक ने कहा कि टिकरी बॉर्डर से प्रवेश करने पर 63-64 किलोमीटर के स्ट्रेच, सिंघु बॉर्डर से 62-63 किलोमीटर के स्ट्रेच और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर के स्ट्रेच की अनुमति है। ट्रैक्टरों को इस तरह से लाया जाए कि मार्च शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हो।
बता दें कि पिछले 26 नवंबर से किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो वापस नहीं जाएंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।