कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी और पत्नी रूजीरा को कोई राहत नहीं, पेशी की अगली तारीख तय

No relief for Abhishek Banerjee and wife Rujira in coal scam case, next date of hearing fixed
कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी और पत्नी रूजीरा को कोई राहत नहीं, पेशी की अगली तारीख तय
दिल्ली हाईकोर्ट कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी और पत्नी रूजीरा को कोई राहत नहीं, पेशी की अगली तारीख तय
हाईलाइट
  • बढ़ सकती हैं अभिषेक-रूजिरा की मुश्किलें!

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर को तय की है। हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पेशी के लिए भेजे गए समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों के अनुसार रूजीरा बनर्जी से जुड़ी फर्मों को कथित तौर पर अवैध धन प्राप्त हुआ है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि धन गलत तरीके से कमाया गया है। रूजीरा ने कथित तौर पर अपने दो विदेशी बैंक खातों में- एक थाईलैंड और दूसरा लंदन में स्थित बैंक से बेहिसाब धन प्राप्त किया है। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कई बार समन जारी होने के बाद भी वह जांच एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रही है। इसलिए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को 30 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस में दायर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी दो अलग-अलग नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि जांच एजेंसी ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ कर रही है। लिहाजा पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस, जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। इसी आधार पर इन नोटिस को रद्द किया जाना चाहिए।

Created On :   21 Sep 2021 12:57 PM GMT

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