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Notification: सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात पालन के लिए अधिसूचना जारी

हाईलाइट
- सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात पालन के लिए अधिसूचना जारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानूनों के पालन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा (शरीर पर धारण करने वाला कैमरा), वाहन के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान संबंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं।
राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाए। इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महžवपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाए, जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक हो। इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस तरीके से लगाया जाएगा, जिसके कारण न तो कोई बाधा पैदा होगी, न देखने में दिक्कत होगी और न यातायात में कोई व्यवधान पड़ेगा। नियमों के उल्लंघन के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो।
इनका उपयोग चालान जारी करने में किया जाएगा और कुछ निर्धारित कानूनों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी, जिनमें निर्धारित गति-सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना, अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना, वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के लिये सुरक्षा का ध्यान न रखना, हेलमेट न पहनना शामिल है।
इसके अलावा उल्लंघनों में लाल-बत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, कानून का पालन न करते हुए अन्य वाहनों से आगे निकलना या उन्हें ओवरटेक करना, यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चलाना, निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी-बेल्ट के गाड़ी चलाना, माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना आदि शामिल है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि नियम 167 के तहत जारी होने वाले सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन होते ही वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तथा कानून-पालन प्रणाली के जरिए अपने-आप तैयार हो जाएंगे। उनमें यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्योरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौर पर दर्ज होगी। इसके अलावा कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैमाइश होगी तथा नियम-उल्लंघन की तिथि, समय और स्थान का ब्यौरा भी होगा। अधिनियम के जिस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, नोटिस में उसका हवाला भी दिया जाएगा।
आईएएनएस
भोपाल: सीआरपीएफ की 93 महिला पुलिसकर्मियों की बुलेट यात्रा का रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हुआ आगमन
डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंडिया गेट से जगदलपुर के लिए 1848 किमी की लंबी बुलेट यात्रा पर निकलीं सीआरपीएफ की 93 महिला पुलिसकर्मियों का रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने विश्वविद्यालय परिसर में आगमन पर भव्य स्वागत किया। लगभग 300 स्वयंसेवकों तथा स्टाफ सदस्यों ने गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। वहीं उनके स्वागत में एन एस एस की करतल ध्वनि से पूरा विश्वविद्यालय परिसर गुंजायमान हो उठा। इस ऐतिहासिक बाइक रैली में शामिल सभी सैन्यकर्मियों का स्वागत विश्वविद्यालय के डीन ऑफ एकेडमिक डॉ संजीव गुप्ता, डिप्टी रजिस्ट्रार श्री ऋत्विक चौबे, कार्यक्रम अधिकारी श्री गब्बर सिंह व डॉ रेखा गुप्ता तथा एएनओ श्री मनोज ने विश्वविद्यालय की तरफ से उपहार व स्मृतिचिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए डिप्टी कमांडेंट श्री रवीन्द्र धारीवाल व यात्रा प्रभारी श्री उमाकांत ने विश्वविद्यालय परिवार का आभार किया। इस अवसर पर लगभग 200 छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक व एनसीसी कैडेट्स समस्त स्टाफ के साथ स्वागत में रहे मौजूद।
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