Delhi NSA Act: पुलिस तीन महीने तक NSA में करेगी कार्रवाई, LG ने सौंपे अधिकार, क्या CJP प्रोटेस्ट बनी वजह?

पुलिस तीन महीने तक NSA में करेगी कार्रवाई, LG ने सौंपे अधिकार, क्या CJP प्रोटेस्ट बनी वजह?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मची गहमागमी के बीच भारत सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकारी मिल गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर मची गहमागमी के बीच भारत सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकारी मिल गया है। दिल्ली पुलिस को ये अधिकारी 19 जुलाई से 18 अक्टूबर, 2026 तक मिला है। यानी पुलिस एक बार फिर तीन महीने तक एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकती है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर लिया है। इस दावे पर भी पुलिस ने स्पष्ट किया है।

पुलिस ने दी सफाई

रिपोर्ट्स में किए जा रहे इस दावे को दिल्ली पुलिस ने गलत ठहराया है कहा कि ये निर्णय सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नहीं लिया गया है। पुलिस बताती है कि यह प्रक्रिया हर तीन महीने में होती है, सामान्य प्रशासनिक प्रोसेस है। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा आदेश भी 7 जुलाई, 2026 को ही जारी कर दिया था, जो सीजेपी आंदोलन के तेज होने से पहले का है। इस वजह से मौजूदा घटनाक्रमों से इसका कोई सीधा नाता नहीं है।

क्या होता है NSA?

देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या सार्वजनिक शांति को होने वाले खतरे से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) समय-समय पर पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार सीमित अवधि के लिए देते हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि पुलिस कमिश्नर को इस कानून का अधिकार देना कोई नया नहीं है। इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पर अब इसे 19 जुलाई से 18 अक्टूबर, 2026 तक लागू किया गया है।

Created On :   23 July 2026 5:45 PM IST

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