सिख विरोधी दंगे: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बयान दर्ज, फरवरी में हुई थी उम्र कैद की सजा

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बयान दर्ज, फरवरी में हुई थी उम्र कैद की सजा
  • अदालत ने पूर्व कांग्रेस नेता को सुनाई उम्र कैद की सजा
  • इन आरोपों से किया इनकार
  • 'मैं निर्दोष हूं, मैं इन दंगों में कभी भी शामिल नहीं हुआ'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 को हुए सिख विरोधी दंगों में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी माना गया है। इस केस से जुड़े मामले में उन्होंने कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं इन दंगों में कभी भी शामिल नहीं हुआ और न ही सपनों में शामिल हो सकता हूं, मेरे खिलाफ एक भी सबूत जांच एजेंसी को नहीं मिला है।

दशकों तक मेरा नाम नहीं लिया

आरोपी सज्जन कुमार ने कहा कि शुरूआत में गवाहों ने मेरा नाम तक नहीं लिया था, लेकिन दशकों बाद मेरा नाम लिया जा रहा है। मुझे जबरदस्ती फंसाने का काम किया जा रहा है। मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था और कोई भी मेरा नाम फंसा सकता है क्योंकि मैं उस समय सांसद था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने ठीक से पड़ताल नहीं की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

इस मामले में आरोपी को हो चुकी जेल

दोषी सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह को जिंदा जलाने के केस में सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्य कोर्ट ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

एसआईटी ने लगाए ये आरोप

स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने उन पर आरोप लगाए थे कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया था, जिसके बाद दो मृतकों (जसवंत और तरूणदीप) को जिंदा जला दिया और उनके घर का सामान तक लूट लिया था। इस मामले में 1 नवंबर 2023 को अदालत में सज्जन के बयान हुए, लेकिन इन आरोपो से सज्जन ने इनकार कर दिया था।

Created On :   7 July 2025 4:32 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story