Dog Attack Case Hearing: 'स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से हटाएं.. नसबंदी कर शेल्टर होम में रखें..', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़े आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि एमिकस यानी न्याय मित्र की रिपोर्ट में जो खामियां बताई गई हैं, उन पर फौरन सुधारात्मक एक्शन लिया जाए और सभी दिशानिर्देशों का त्वरित पालन किया जाए।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के हमलों पर लगाम लगाने के लिए देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार ऐसे अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस को चिन्हित करेगी जहां आवारा कुत्ते और जानवर घूमते हैं। उनके प्रवेश को रोकने के लिए कैंपस में बाढ़ लगाई जाएगी।
बाढ़ के मेंटेनेंस के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा हर तीन महीने में कैंपस की जांच की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि इन जगहों पर कोई आवारा कुत्ता पाया जाता है तो उसे तुरंत वहां से हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आवारा पशुओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करने की बात कही। इसके तहत देश के सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशु हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। केस की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने कहा कि सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं के मौजूद होने की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।
क्या था राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश?
3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR भी होगी।
Created On :   7 Nov 2025 12:26 PM IST













