प्रद्युम्‍न हत्याकांड : दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस, गुरुग्राम में ही होगी सुनवाई

SC to hear petition seeking transfer of Pradyumn case from Haryana to Delhi
प्रद्युम्‍न हत्याकांड : दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस, गुरुग्राम में ही होगी सुनवाई
प्रद्युम्‍न हत्याकांड : दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस, गुरुग्राम में ही होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले की सुनवाई अब गुरुग्राम में ही होगी, मामले को दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने गिरफ्तार रयान समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी फ्रांसिस थॉमस की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने इस मामले में वकीलों द्वारा आरोपियों का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिये पारित प्रस्ताव ‘पूरी तरह गलत था’ और इसे वापस ले लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र प्रद्युम्‍न की हत्या के मामले में वकीलों द्वारा आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में आ रही बाधा दूर करते हुये वकीलों के संगठन को निर्देश दिया कि वे निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालें।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी का अधिकार है कि उसके लिए कोई वक़ील अदालत में पेश हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी बार एसोसिएशन का ये अधिकार नहीं कि वो इस तरह का कोई प्रस्ताव पास करे कि आरोपी के लिए कोई वकील पेश नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव बार एसोसशन को कहा कि वो इस बात का ध्‍यान रखेंगे कि आरोपी की तरफ से कोई वकील या परिवार वाला अदालत में आता है तो उसमें कोई व्यावधान पैदा नहीं करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान गुरुग्राम बार एसोसशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमनें वह प्रस्ताव वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि कोई भी वकील आरोपी की तरफ से पेश नहीं होगा।

गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशन स्कूल के नॉर्दर्न जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को हरियाणा की सोहना कोर्ट से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केटीएस तुलसी की तरफ से दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

इससे पहले शनिवार को आई प्रद्युम्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रद्युम्न पर दो बार तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसके गले में 18 सेमी लंबा और 2 सेमी गहरा घाव आ गया। इस हमले के बाद गले की पूरी नसें कट गई। प्रद्युम्न के खाने की नली तक कट गई और उसके पूरे कपड़े खून से सन गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि, इस तरह के घाव के बाद से किसी का भी 1-2 मिनट से ज्यादा जिंदा बच पाना मुश्किल होता है।

CBSE ने जारी की गाइडलाइंस

स्कूलों में बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सभी स्कूलों को गाइडलाइंस जारी की है और इसे फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। CBSE की तरफ से जारी गाइडलाइंस में स्कूलों को अपने पूरे स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा है। इसके साथ ही स्कूलों में CCTV कैमरा और आउटसाइडर्स की रेगुलर एंट्री करने को भी कहा गया है। 

Created On :   18 Sep 2017 3:34 AM GMT

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