असम के गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

असम के गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
असम के गोलपारा जिले में स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि छात्र अब स्कूल में टिफिन के लिए किसी भी प्रकार का नॉन-वेज भोजन लेकर नहीं आएंगे।

गोलपारा, 7 जून (आईएएनएस)। असम के गोलपारा जिले में स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि छात्र अब स्कूल में टिफिन के लिए किसी भी प्रकार का नॉन-वेज भोजन लेकर नहीं आएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, स्कूल परिसर में केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ ही लाने और खाने की अनुमति होगी। हालांकि छात्रों को टिफिन में अंडा लाने और उसका सेवन करने की छूट दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला स्कूलों में अनुशासित, सौहार्दपूर्ण और समावेशी माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

गोलपारा जिला के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों तक पहुंचाएं तथा इसके सख्ती से पालन को सुनिश्चित करें।

आदेश में एक और महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। प्रशासन ने पाया है कि कुछ छात्र अवकाश या टिफिन के समय बिना अनुमति के स्कूल परिसर से बाहर चले जाते हैं। इसे देखते हुए अब किसी भी छात्र को अवकाश या टिफिन अवधि के दौरान स्कूल परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोलपारा, खिरुश मिसोंग द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश 6 जून को जारी किया गया और इसकी प्रतियां माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, गोलपारा जिला आयुक्त, उप-स्कूल निरीक्षक, सभी बीईईओ तथा जिले के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजी गई हैं।

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Created On :   7 Jun 2026 9:47 PM IST

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