दिल्ली सीईओ का अभियान छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दो दिवसीय अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने छात्रों को मतदाता सूची में नामांकन के लिए आवश्यक फॉर्म भरने में मदद की, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए और भरे हुए आवेदन एकत्र किए।
चुनाव आयोग के एक बयान के अनुसार, बीएलओ घर-घर जाकर मसौदा सूची में छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करेंगे, और जहां भी व्यक्ति पात्र पाया जाएगा, उसे फॉर्म 6 के माध्यम से नामांकन कराने में सहायता करेंगे।
हाल ही में अपनी कॉलोनियों के विध्वंस के बाद विस्थापित हुए मतदाताओं के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां उन्हें नामांकन कराने के लिए अपने वर्तमान निवास स्थान पर स्थित शिविरों में आने के लिए कहा गया है।
एक बयान में कहा गया कि गुरुवार तक जारी रहने वाला यह अभियान युवा मतदाताओं के नामांकन को अधिकतम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका नारा है 'प्रत्येक पात्र मतदाता को जोड़ा जाए, और मतदाता सूची में कोई भी अपात्र प्रविष्टि न रहे'।
चुनाव आयोग द्वारा 1 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुसार, सभी 'छूटे हुए पात्र मतदाताओं' को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं से भी आग्रह किया है जिनके नाम मतदान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षणों के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (एएसडीडी) मतदाताओं की सूची में आए हों, वे भी यदि चाहें तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरें। बयान में कहा गया है कि एएसडीडी सूची दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं हैं, वे 31 अगस्त से शुरू हुई और 30 अक्टूबर तक चलने वाली दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं। सभी नोटिस, दावे और आपत्तियों का निपटारा निर्वाचन कार्यालय द्वारा 30 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 12 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
इस अवधि के दौरान फॉर्म मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), बीएलओ या निर्धारित स्थानों (मतदान केंद्रों) पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलओ उन मतदाताओं के घर जा रहे हैं जिनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं ताकि उनके दस्तावेज एकत्र किए जा सकें और उन्हें सुनवाई के लिए कार्यालयों में आने की आवश्यकता न पड़े।
बयान में आगे कहा गया है कि बुधवार तक, मतदाताओं से एकत्र किए गए दस्तावेजों के आधार पर 'मानचित्रण न होने' और 'तार्किक विसंगति' के 13,62,162 मामलों का सत्यापन किया जा चुका है।
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Created On :   7 Oct 2026 9:58 PM IST











