ईसीआई का ऐलान 6 अक्टूबर को 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

ईसीआई का ऐलान 6 अक्टूबर को 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को कहा कि चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को कहा कि चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

ईसीआई के एक बयान में कहा गया है कि असम की नगांव संसदीय सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के कारण खाली हो गई थी।

पश्चिम बंगाल में, मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के कारण नंदीग्राम विधानसभा सीट पर और आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होंगे।

तमिलनाडु में, मदुरंतकम और धारापुरम में विधानसभा उपचुनाव होंगे। पुडुचेरी के थट्टनचावडी निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे।

ईसीआई द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनावों के लिए गजट अधिसूचना 9 सितंबर को जारी की जाएगी।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी और नामांकन की जांच 17 सितंबर को होगी।

ईसीआई ने बयान में कहा कि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 19 सितंबर होगी।

ईसीआई ने कहा कि उसने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

बयान में कहा गया कि पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं और इन मशीनों की मदद से चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने कहा कि चारों राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी, जिसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के लिए निकटवर्ती पात्रता तिथि का ध्यान रखा जाएगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिनमें विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल है।

इसमें कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में तीन बार प्रकाशित करनी होगी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 Sept 2026 8:29 PM IST

Tags

Next Story