ओडिशा में एसआईआर प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
भुवनेश्वर, 15 मई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरएस गोपालन ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) 20 मई, 2026 से शुरू होगा, और नए मतदाताओं को शामिल करने की पात्रता तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गई है।
मीडिया को संबोधित करते हुए सीईओ ने कहा कि 1 जुलाई, 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने वाले सभी पात्र नागरिकों को संशोधन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छपाई कार्य सहित तैयारी संबंधी गतिविधियां 20 मई से 29 मई तक संचालित की जाएंगी। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन 30 मई से शुरू होकर 28 जून तक जारी रहेगा।
मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी 28 जून तक पूरा होने की उम्मीद है। मतदाता सूची का मसौदा 5 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 5 जुलाई से 4 अगस्त तक निर्धारित की गई है, जबकि दावों और आपत्तियों का निपटारा 2 सितंबर तक जारी रहेगा।
अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य भर में मतदान केंद्रों की संख्या 7132 नए केंद्रों के जुड़ने से बढ़कर 45,255 हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक केंद्र औसतन लगभग 1,200 मतदाताओं को सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 45,255 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) चुनावी प्रबंधन गतिविधियों में लगे रहेंगे।
गोपालन ने कहा कि राज्य भर में सात मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा 27,723 बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने दलों से शेष बूथों के लिए भी एजेंट नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने आगे बताया कि ओडिशा में वर्तमान में मतदाता सूची में 3.34 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। 94.61 प्रतिशत मतदाताओं के लिए मतदाता मानचित्रण पहले ही पूरा हो चुका है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मीडिया को यह भी बताया कि पूर्व-एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 9 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं।
मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में गोपालन ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 9 लाख नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी नागरिकों और मतदाता सूची में बने रहने के योग्य न होने वाले व्यक्तियों सहित सभी अपात्र व्यक्तियों को कानून के अनुसार सूची से हटा दिया जाएगा।
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Created On :   15 May 2026 6:05 PM IST












