तेलंगाना पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी मिलेगी

तेलंगाना पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी मिलेगी
तेलंगाना में पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के मनोबल और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल शुरू की है, जो अपने जमीनी कर्तव्यों के कारण लगातार दबाव में रहते हैं।

हैदराबाद, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। तेलंगाना में पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के मनोबल और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल शुरू की है, जो अपने जमीनी कर्तव्यों के कारण लगातार दबाव में रहते हैं।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र ज्ञापन के अनुसार, ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय पुलिसकर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, उन्हें राहत प्रदान करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को जन्मदिन और शादी की सालगिरह अपने परिवार के साथ मनाने के लिए छुट्टी दी जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए लिया गया है, जो कठिन कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज की रक्षा के लिए अपने निजी जीवन का त्याग करते हैं।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह निर्णय पुलिसिंग की कठिन प्रकृति और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कर्मियों द्वारा किए गए अपार व्यक्तिगत बलिदानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि यह कदम बल द्वारा प्रदर्शित अथक समर्पण के प्रति प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उठाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तेलंगाना पुलिस के प्रत्येक सदस्य को, चाहे उनका पद कुछ भी हो, अपने परिवार के साथ इन महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर मिले, जिससे कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिले।

पुलिस महानिदेशक ने सभी यूनिट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बिना किसी चूक के अवकाश प्रदान करें।

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि इसे अधिकार नहीं माना जाएगा।

अधिस्वीकार करने वाला प्राधिकारी अवकाश प्रदान करेगा, जब तक कि इसे अस्वीकार करना अत्यंत आवश्यक न हो।

यह सुविधा कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी पर लागू होती है।

हालांकि, इस अवकाश का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने सेवा रजिस्टर रिकॉर्ड के आधार पर, जन्मतिथि या विवाह वर्षगांठ के प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिखित आवेदन पहले से जमा करना होगा।

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Created On :   27 April 2026 9:49 PM IST

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