केरल सोलर बैटरी चोरी मामले में आरोपी को दो साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

केरल सोलर बैटरी चोरी मामले में आरोपी को दो साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना
केरल के पथानामथिट्टा जिले में सोलर बैटरी चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दो साल के कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पथानामथिट्टा, 10 मई (आईएएनएस)। केरल के पथानामथिट्टा जिले में सोलर बैटरी चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दो साल के कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी की पहचान 36 वर्षीय जॉर्ज मैथ्यू के रूप में हुई है, जिसे घर में 'आशीष' के नाम से भी जाना जाता है। वह वेचुचिरा क्षेत्र के चेथक्कल कूथट्टुकुलम, कावुम मुक्कम के निवासी हैं। मामले की सुनवाई अरुण कुमार आरसी (रन्नी न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट) की अदालत में हुई, जहां यह फैसला सुनाया गया।

बता दें कि यह घटना 21 जुलाई 2024 की रात की है, जब वेचुचिरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंभिथोडु अनुसूचित जाति कॉलोनी में पंचायत सड़क पर लगे ब्लॉक पंचायत के सोलर लाइट सिस्टम की बैटरियां चोरी हो गई थीं। चोरी हुई बैटरियों की कीमत लगभग 10 हजार रुपए बताई जा रही है।

इस मामले में स्थानीय वार्ड सदस्य सतीश की शिकायत पर वेचुचिरा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर साई सेनन ने एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू की थी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक एमआर सुरेश ने विस्तृत जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक बी अनिलकुमार और सौम्या रघु ने अदालत में पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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Created On :   10 May 2026 8:15 PM IST

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