महाराष्ट्र में एक्सपायर्ड और खराब खाद्य पदार्थों की दोबारा बिक्री पर शिकंजा, छह प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने एक्सपायर्ड, खराब और रिजेक्ट किए गए खाद्य उत्पादों की दोबारा बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए कई गोदामों, वितरण केंद्रों और कोल्ड स्टोरेज पर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत छह प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि दो अन्य के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दो मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
एफडीए ने अक्टूबर 2026 में ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जिलों में समन्वित विशेष जांच अभियान चलाया। इसका उद्देश्य उन खाद्य पदार्थों की पहचान करना था, जिन्हें निस्तारण के नाम पर दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था।
अभियान के दौरान तुर्भे स्थित एम/एस सवला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से 91,353 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 4.12 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
भिवंडी के पगांव स्थित एम/एस ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से 32.71 लाख रुपए मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। कंपनी का लाइसेंस निलंबित करने के साथ भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
इसी तरह, पदघा गांव स्थित एम/एस क्लाउडस्टोर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से 6.88 लाख रुपए मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। संस्थान का लाइसेंस निलंबित कर पदघा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एफडीए ने भिवंडी के वडपे स्थित रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिलायंस रिटेल के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, अंबरनाथ के उसाटणे स्थित जोमैटो हाइपरप्योर का लाइसेंस 15 अक्टूबर 2026 को निलंबित किया गया था।
वहीं, पुणे जिले के चाकण स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड और निघोजे स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी लाइसेंस निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।
एफडीए अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद ही पहुंचें।
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