मलाड स्टेशन पर नमाज पढ़ने वाले तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी चेतावनी, लगाया जुर्माना

मलाड स्टेशन पर नमाज पढ़ने वाले तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी चेतावनी, लगाया जुर्माना
मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कड़ी चेतावनी देते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।

मुंबई, 17 मार्च (आईएएनएस)। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कड़ी चेतावनी देते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।

इस मामले को लेकर पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी मुश्ताक बाबू लोन (35), सोहेब सदाकत शाह (25) और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी (43) को कड़ी चेतावनी देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले, किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट करके मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की गतिविधियां नियमों के खिलाफ हैं और इससे आम यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्टेशन पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मिलकर कार्रवाई की। वायरल वीडियो को सबूत मानते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

इस पर रेलवे प्रशासन का साफ रुख था कि स्टेशन परिसर यात्रियों की आवाजाही के लिए होता है और वहां किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि, जिससे भीड़ या रुकावट पैदा हो, नियमों के खिलाफ मानी जाती है।

इसी आधार पर रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई की गई, जो अनधिकृत रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश या गतिविधि करने से जुड़ी है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 168 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

वहीं, मामले में फैसला सुनाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही तीनों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Created On :   17 March 2026 3:23 PM IST

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