Umaria News: म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन प्रबंधक रोहित बघेल सूचना आयोग तलब

आयोग ने स्पष्ट पाया कि पूर्व जिला प्रबंधक सेवानिवृत्त एस.पी. गुप्ता ने अधिनियम का उल्लंघन किया है।

डिजिटल डेस्क, उमरिया। म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन प्रबंधक रोहित बघेल सूचना आयोग तलब - तत्कालीन प्रबंधक को 25 हज़ारे जुर्माने का नोटिस भास्कर न्यूज, उमरिया। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रोहित सिंह बघेल को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक गणेश राव द्वारा मांगी गई जानकारी पर यह आदेश हुए हैं। 22 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक ने आरटीआई के तहत राइस मिलर्स से धान मिलिंग, लॉट रिलीज तथा चावल जमा करने की जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित समयावधि के अंदर इस पर तत्कालीन जिला प्रबंधक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग ने स्पष्ट पाया कि पूर्व जिला प्रबंधक सेवानिवृत्त एस.पी. गुप्ता ने अधिनियम का उल्लंघन किया है। लिहाजा आयोग ने आदेश में कहा है कि श्री गुप्ता पर 25 हजार अर्थदण्ड के लिए नोटिस जारी किया जाए। साथ ही इसी प्रकरण में रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी व जिला प्रबंधक मप्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत न करने व उनकी अनुपस्थिति पर आयोग ने उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने तलब किया है।

वे 22/09/2026 को सूचना अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर अपना पक्ष रखेंगे। 22 सितंबर को सुनवाई में जिला प्रबंधक पर अग्रिम कार्रवाई तय होगी।

Created On :   3 Aug 2026 8:23 PM IST

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