कानून: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित है। यह सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में की जाएगी।

प्रयागराज, 12 सितंबर (आईएएनएस)। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित है। यह सुनवाई जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में की जाएगी।

हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है। मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।

मस्जिद पक्ष ने मूल वाद संख्या 17/2023, जिसे प्रतिनिधि वाद के रूप में नामित किया गया है, उसके साथ आगे की कार्रवाई जारी रखने की प्रार्थना की है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हिंदू पक्ष को निर्देश दिया था।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है।

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं।

इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट में अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सीधे कर रहा है। कोर्ट ने पहले ही कई याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई शुरू की है, ताकि मामले को जल्दी सुलझाया जा सके।

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Created On :   12 Sept 2025 9:21 AM IST

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