Chhindwara News: स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को 6 साल की सजा

स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को 6 साल की सजा
  • न्यायालय द्वारा दोनों बच्चियों को 50-50 हजार रुपए प्रतिकर देने अनुशंसा की है।
  • पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 6 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Chhindwara News: शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की गरिमा को कलंकित कर मासूम बच्चियों से अभद्रता करने वाले एक शिक्षक को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) तृप्ति पाण्डे ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी शिक्षक को छह साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना एसआई त्रिशला मित्तल और टीआई उमेश गोल्हानी ने की थी।

अभियोजन अधिकारी दिनेश उईके ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 14 सितम्बर 2024 को स्कूल में बच्चियों के साथ अभद्रता की थी और मोबाइल पर उन्हें आपत्तिजनक वीडियाे दिखाया था। इस मामले में बीईओ द्वारा थाने में शिकायत की गई थी।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ के धारा 75 बीएनएस, 9(एम) (एफ)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 6 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा दोनों बच्चियों को 50-50 हजार रुपए प्रतिकर देने अनुशंसा की है।

न्यायालय ने की विशेष टिप्पणी

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया कि अभियुक्त एक शिक्षक है जिसका दायित्व विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाना है, परिजनों द्वारा शिक्षक के विश्वास पर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, यदि शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ इस प्रकृति का कृत्य किया जाएगा तो माता-पिता अपने बच्चों के स्कूल में नहीं भेज पाएंगे और बच्चे शिक्षा से पृथक हो जाएंगे, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

Created On :   12 Sept 2025 1:38 PM IST

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