ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई और बंगाल पुलिस की एसआईटी करेगी : कलकत्ता हाईकोर्ट
कोलकाता, 17 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि 25 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ के अनुसार, एसआईटी का नेतृत्व अधीक्षक रैंक के दो अधिकारी संयुक्त रूप से जांच करेंगे। एक को सीबीआई और दूसरे को राज्य पुलिस द्वारा नामित किया जाएगा।
राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व इस्लाम पुलिस जिले के अधीक्षक जसप्रीत सिंह करेंगे। हालांकि, सीबीआई ने अभी तक अपने प्रतिनिधि के नाम की घोषणा नहीं की है और गुरुवार तक ऐसा होने की उम्मीद है।
दोनों अधिकारी मिलकर अपनी सहायता के लिए एसआईटी के अन्य सदस्यों का चयन करेंगे।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस मामले की जांच कर रही नजत पुलिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एसआईटी में शामिल नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने जांच में प्रगति न होने की स्थिति में इसे खत्म कर नई एसआईटी बनाने का विकल्प सुरक्षित रखते हुए यह भी निर्देश दिया कि एसआईटी अदालत की अनुमति के बिना मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर सकेगी। .
मामले में 12 फरवरी को सुनवाई होगी और उस दिन एसआईटी अपनी अंतरिम प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी।
इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आखिरकार संदेशखाली हमला मामले में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास के लिए सजा) के तहत धाराएं शामिल कर ली गई हैं।
--आईएएनएस
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Created On :   17 Jan 2024 10:34 PM IST