मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट का 19 साल बाद ऐतिहासिक फैसला, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को किया बरी

- बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हुई सुनवाई
- मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को किया बरी
- जानें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 19 साल बाद मुंबई लोक ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी सभी 12 में से 11 आरोपों को बरी कर दिया है। दरअसल, अपील प्रकिया के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को किया बरी
हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने फैसले के बारे में कहा, 'मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं थे' और 'कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में थी।' इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों से जबरन पूछताछ कर उनके बयान लिए गए, जो कानूनन मान्य नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में गंभीर खामियां थीं। पहचान परेड को चुनौती देने के बचाव पक्ष के तर्कों को न्यायसंगत माना गया। कुछ गवाह वर्षों तक चुप रहे और फिर अचानक आरोपियों की पहचान की, जो 'असामान्य' है। कई गवाह ऐसे मामलों में पहले भी पेश हुए थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। कथित आरडीएक्स और अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं पेश किया गया।
आरोपियों के जबरन लिए गए बयान - मुंबई हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा, 'गवाही, जांच और सबूत पुख्ता नहीं थे। आरोपी यह साबित करने में सफल रहे कि उनसे जबरदस्ती कबूलनामे लिए गए थे।' वकीलों ने कहा, 'हमने अपना कर्तव्य निभाया है। यह हमारी जिम्मेदारी थी।' वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े दोषी अमरावती, नासिक, नागपुर और पुणे की जेलों से रोते हुए दिखे। किसी ने खुशी नहीं जताई, सभी की आंखों में आंसू थे।
इसके बाद कोर्ट में आरोपियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोहित चौधरी ने कहा, 'यह फैसला उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है, जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं।' वहीं, सरकारी वकील राजा ठकारे ने भी फैसले को 'मार्गदर्शक' बताया।
Created On :   21 July 2025 9:14 PM IST