तिहाड़ में निधन: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन, 1984 दंगे मामले में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन, 1984 दंगे मामले में काट रहे थे उम्रकैद की सजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 27 अप्रैल 2022 को उन्हें दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में जमानत मिली, लेकिन दूसरे केस में दोषी ठहराए जाने की वजह से वे जेल में ही बंद रहे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 81 वर्षीय कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने आज सफदरगंज अस्पताल में आखिरी सांस ली। कांग्रेस नेता 3 केस में से एक में बरी, 2 में दोषी था।

कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। 27 अप्रैल 2022 को उन्हें दंगों से संबंधित एक मामले में जमानत मिली, लेकिन दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से वह जेल में ही बंद रहे।

आपको बता दें सज्जन कुमार 7 सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। अप्रैल 2026 में उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के उच्चतम न्यायालय से जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था।

कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुंदीप सिंह की हत्या में शामिल होने की भूमिका के लिए दोषी ठहराया था। सज्जन कुमार को भीड़ को उकसाने का दोषी पाया गया था। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

Created On :   20 Aug 2026 2:22 PM IST

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