कर्नाटक: जस्टिस दास आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आंतरिक आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपी

- एससी आरक्षित कोटा वर्गीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है- सुको
- तेलंगाना इसे पहले ही लागू कर चुका है
- 7 अगस्त को कैबिनेट के समक्ष रखने का मुख्यमंत्री ने किया वादा
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। जस्टिस दास आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आंतरिक आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपी।
आपको बता दें शीर्ष कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति आरक्षित कोटा वर्गीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है, जिसके बाद तेलंगाना ने इसे लागू किया है। एक दिन पहले एक विधायक ने टीएनआईई को जानकारी देते हुए बताया कि आयोग 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकता है और मुख्यमंत्री ने इसे 7 अगस्त को कैबिनेट के समक्ष रखने का वादा किया है। ताकि इसके कार्यान्वयन पर फैसला लिया जा सके।
दो दिन पहले गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी, कांग्रेस की इस बैठक में जस्टिस एचएन नागमोहन दास आयोग की एससी समुदाय सर्वेक्षण रिपोर्ट का स्वागत करने का संकल्प लिया, जिसमें आंतरिक कोटा की सिफारिश की गई है। वैठक में रिपोर्ट का पालन करने और सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की बात की गई। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 101 जातियों को ए, बी, सी, डी और ई जैसी श्रेणियों में विभाजित करके उनके अनुपात में 15 प्रतिशत कोटा आवंटित किया जाएगा।
Created On :   4 Aug 2025 1:18 PM IST