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कोरोना संकट: मायावती बोलीं- केन्द्र और राज्य सरकारों को ज्यादा गंभीर होने की जरूरत

हाईलाइट
- कोरोना को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों को ज्यादा गंभीर होंने की जरूरत : मायावती
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कोरोना को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों को और ज्यादा गंभीर होने की सलाह दी है। मायावती ने सोमवार को ट्वीटर के माध्यम से लिखा, देश में कोरोना महामारी से पीड़ितों व उससे बढ़ती मौतों की चिंताओं के बीच आज 69वें दिन लॉकडाउन-5 कुछ छुट के साथ प्रारम्भ हो गया है जो 30 जून तक चलेगा जबकि अभी भी पूरा देश कोरोना की मार से त्रस्त है तो ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकारों को और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है।
उन्होंने आगे लिखा, नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा तैयार करके उसमें कालापानी सहित भारत के 370 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा ठोककर भारत को निश्चित ही नई दुश्कर स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल के इस अनापेक्षित कदम पर केन्द्र की सरकार को जरूर गंभीरतापूर्वक सोच-विचार करना चाहिए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।