मध्य प्रदेश: पीएचई मंत्री संपतिया उईके पर कमीशन लेने का आरोप, विभागीय ईएनसी ने पहले दिए जांच के आदेश फिर दी सफाई

पीएचई मंत्री संपतिया उईके पर कमीशन लेने का आरोप, विभागीय ईएनसी ने पहले दिए जांच के आदेश फिर दी सफाई
  • पीएमओ ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट
  • पूर्व विधायक ने पीएमओ में की शिकायत
  • लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता संजय अधवान ने अपने आदेश पर दी सफाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार की पीएचई मंत्री संपतिया उइके पर एक हजार करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा है। पीएमओ से मिली शिकायती चिट्ठी के आधार विभागीय ईएनसी ने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफा मांगा है। विपक्ष के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विभागीय जांच को न्याय नहीं मजाक कहकर तंज कसा है। कांग्रेस ने सरकार की जांच पर सवालिया निशान उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है।




आपको बता दें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता संजय अधवान ने प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी। भारत सरकार ने राज्य सरकार के जल जीवन मिशन को दिए गए 30 हजार करोड रुपए की खर्च की जांच करने को कहा है। ईएनसी ने मंत्री और कई कार्यपालन यंत्रियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। पीएमओ ने शिकायत पर सात दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी है। पूर्व विधायक ने मंत्री पर एक हजार करोड़ रूपए कमीशन के तौर पर लेने का आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश पीएचई मंत्री संपतिया उईके पर कमीशन लेने का आरोप संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने लगाए हैं। उन्होंने पीएमओ में शिकायत की थी। पीएमओ से जांच के आदेश के बाद पीएचई विभाग ने अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी और जांच के आदेश के बाद पीएचई के प्रमुख अभियंता ने मामले को निराधार भी बता दिया।

ईएनसी संजय अंधवान ने मांगी गई रिपोर्ट के बाद जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता पीएचई और परियोजना निदेशक मप्र जल निगम को इस मामले में चिट्ठी लिखकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। बाद में पीएचई विभाग ने पूर्व विधायकों के आरोप को तथ्यहीन और निराधार बताते हुए मनगढंत बताया। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते की शिकायत में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं है।

Created On :   1 July 2025 5:06 PM IST

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