महाराष्ट्र की सियासत: सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल याचिकाओं का निपटारा 31 जनवरी तक करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सराहा

सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल याचिकाओं का निपटारा 31 जनवरी तक करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सराहा
  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल याचिकाओं का निपटारा 31 जनवरी तक करने को कहा
  • एनसीपी नेता सुप्रीया सुले ने कोर्ट के निर्देश को सराहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एनसीपी की दलबदल याचिकाओं को अगले साल 31 जनवरी तक निपटाने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटों बाद पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार उन्हें एक समय-सीमा मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना में विभाजन से संबंधित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने की कार्यवाही 31 दिसंबर तक और एनसीपी की दलबदल याचिकाओं को 31 जनवरी, 2024 तक निपटाने का निर्देश दिया है।

सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मैं निष्पक्षता और सत्यमेव जयते के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदैव आभारी हूं।'' उन्होंने कहा, "आखिरकार हमें एक समय-रेखा मिल गई है, और स्पष्ट रूप से स्पीकर के पद को सर्वोपरि माना गया है।" उन्‍होंने कहा, “हम स्पीकर को सिर्फ किसी पार्टी के नहीं, बल्कि स्पीकर को निष्पक्षता, ईमानदारी और सच्चाई के संरक्षक के रूप में देखते हैं और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और जजों ने स्‍पीकर के व्यवहार पर बहुत कड़ी टिप्पणियां कीं। मैं इस न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की तहे दिल से आभारी हूं।”

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   31 Oct 2023 3:04 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story