महाराष्ट्र: विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई केस में मुंबई कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को राहत दी

विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई केस में मुंबई कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को राहत दी
  • पिछले हफ्ते हुई हाथापाई , रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में किया पेश
  • दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत मिली
  • मारपीट मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खेद जताया था

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में पिछले हफ्ते हुई हाथापाई के मामले में मुंबई की एक अदालत ने गिरफ्तार लोगों को राहत दी। कोर्ट ने एनसीपी एसपी विधायक जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को बेल दे दी। अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के एस झंवर ने आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी। देशमुख के वकील नवनाथ देवकाटे ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी गई है।

आपको बता दें 17 जुलाई को विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधान भवन के भूतल पर आव्हाड और पडलकर के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। घटना 16 जुलाई को दोनों विधायकों के बीच हुई तीखी बहस के बाद हुई। 18 जुलाई को मरीन ड्राइव पुलिस ने देशमुख और टाकले को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और लोक सेवक पर हमला करने या उसे बाधित करने के आरोप में अरेस्ट किया था।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मारपीट की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि संसदीय मर्यादा, आचरण और संवाद बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। फडणवीस ने कहा कि टाकले के खिलाफ 6 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और देशमुख 8 केस में नामजद हैं। पडलकर और आव्हाड ने भी अपने समर्थकों के बीच हुई मारपीट पर विधानसभा में खेद व्यक्त किया था। बीते दिन पुलिस रिमांड की समयसीमा पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनके वकीलों ने जमानत की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

Created On :   22 July 2025 12:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story