MP News: अब निजी विवि खोलने 10 हैक्टेयर जमीन और 5 करोड़ रुपये विन्यास निधि जरुरी नहीं होगी

अब निजी विवि खोलने 10 हैक्टेयर जमीन और 5 करोड़ रुपये विन्यास निधि जरुरी नहीं होगी
मप्र में अब निजी विवि खोलने के लिये न्यूनतम 10 हैक्टेयर भूमि, ढाई हजार वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र एवं 5 करोड़ रुपये विन्यास (एन्डोवमेंट फण्ड) निधि जरुरी नहीं होगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में अब निजी विवि खोलने के लिये न्यूनतम 10 हैक्टेयर भूमि, ढाई हजार वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र एवं 5 करोड़ रुपये विन्यास (एन्डोवमेंट फण्ड) निधि जरुरी नहीं होगी। यह नया प्रावधान राज्य में लागू हो गया है।

अब सिर्फ पर्याप्त भूमि एवं निर्मित क्षेत्र होने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये विधानसभा के गत वर्षाकालीन सत्र में 22 जुलाई को मप्र निजी विवि स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक पारित किया गया था जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने से यह कानून के रुप में लागू हो गया है। इस नये प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य में कहा गया है कि भूमि की उपलब्धता सीमित है और इसकी कीमत बहुत अधिक है।

अधोसंरचना हेतु मानदण्ड छोटे निवेशकों को नई संस्थाओं को प्रारंभ करने से रोकते हैं। इसी प्रकार, विन्यास (एन्डोवमेंट फण्ड) निधि की बड़ी राशि अप्रयुक्त रह जाती है। ऐसे उपबंध बहुधा शिक्षा उद्यमियों को बाधा पहुंचाते हैं, जो विवि के प्रारंभ होने के पूर्व निधि की बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, भले ही उनकी विवि स्थापित करने की मजबूत तथा ठोस वित्तीय योजना हो। यह बहुधा उच्च गुणवत्ता संस्थाओं को उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश से रोकते हैं और प्रतियोगिता सीमित करते हैं। नये कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निजी विवि 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने अथवा अपने निगमन की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, विनियामक आयोग को, ऐसी वार्षिक फीस का भुगतान करेगा, जैसा कि विहित की जाये।

Created On :   9 Sept 2026 12:52 AM IST

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