मध्य प्रदेश: मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लायसेंस : कृषि मंत्री श्री कंषाना

मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लायसेंस : कृषि मंत्री श्री कंषाना
  • कृषि मंत्री श्री कंषाना का बड़ा ऐलान
  • मण्डी व्यापारियों को 30 वर्ष तक की अवधि के लिये मिलेगा लायसेंस
  • मण्डी व्यापारियों की मिली बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रदेश के मण्डी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लायसेंस मिलेगा। मण्डी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मण्डी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मण्डी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मण्डी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मण्डी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मण्डियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वत: 24 फरवरी से लागू हो जायेगा।

मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिये व्यापारी लायसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया है।

Created On :   15 Feb 2024 7:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story