ऑटो में दुष्कर्म करने वाले चालक को 10 साल की कठोर कैद

10 years rigorous imprisonment for the driver who raped the auto
ऑटो में दुष्कर्म करने वाले चालक को 10 साल की कठोर कैद
 सतना ऑटो में दुष्कर्म करने वाले चालक को 10 साल की कठोर कैद

 डिजिटल डेस्क सतना। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन छोडऩे के बहाने सुनसान जगह ले जाकर ऑटो के अंदर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चालक को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर कैलाश वर्मन पिता मथुरा प्रसाद वर्मन निवासी आदर्श नगर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि से 5 हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाने का निर्णय सुनाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी हनुमान प्रसाद शुक्ला ने पक्ष रखा। 

ये है मामला:-
अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2020 को पीडि़ता अपने मायके गंगेव से दोपहर को चलकर सायं करीब साढ़े 8 बजे रेलवे स्टेशन सतना पहुंची। बिना रिजर्वेशन के यात्रा टिकट नहीं मिलने की जानकारी देवर द्वारा पीडि़ता को फोन पर दी गई और यह कहा गया कि वह घर लौट जाए। रात करीब साढ़े 10 बजे वह वापस रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड गई, जहां कोई वाहन उसे नहीं मिला, तब पास ही मौजूद आरोपी आटो चालक ने उसे वापस रेलवे स्टेशन छोडऩे के लिए अपने ऑटो में बैठा लिया, लेकिन आरोपी ने उसे रेलवे स्टेशन न ले जाकर सुनसान सड़क पर जाने लगा। पीडि़ता के पूछने पर आरोपी ने कहा कि वह बरदाडीह रोड से जा रहा है, जल्द ही स्टेशन पहुंच जाएगा। कुछ दूर पहुंचने पर सुनसान जगह पर आरोपी ने ऑटो रोक दिया और ऑटो के अंदर ही पीडि़ता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीडि़ता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देकर वहीं पर छोड़कर से चला गया। पीडि़ता ने जाते हुए ऑटो का नम्बर 4078 देख लिया। रास्ते में मिले राहगीरों की मदद से आरोपी के विरुद्ध थाना कोलगवां में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोलगवां थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने भादवि की धारा 376(1) का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

Created On :   19 Jan 2022 10:48 AM GMT

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