बंदी से अनैतिक रूप से रूपये मांगने तथा मारपीट किए जाने का आरोप

डिजिटल डेस्क,पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना द्वारा जिला जेल पन्ना में निरूद्ध बंदी से अवैध रूप से रूपयों की मांग करने एवं मारपीट करने के मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक पन्ना जेल दिनेश कुमार इमले सहित तीन जेल प्रहरियों वीरेन्द्र कौशिक, जगतनारायण शर्मा, मोहनदास पचौरी के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३२३, ३२७, ३४ के तहत परिवाद प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है तथा अभियुक्तों को दिनांक ०३ जून २०२३ को न्यायालय में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। परिवाद प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता देवेन्द्र खरे ने परिवाद प्रकरण एवं घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मामला तीन वर्ष पुराना है दिनांक २६ अक्टूबर २०१९ को जेल में कारावास की सजा काट रहे बंदी सुरजीत सिंह पिता स्वर्गीय विजय सिंह से मुलाकात करने उसकी माँ परिवादी रामजानकी सिंह मिलने जेल गई थी तो जेल प्रहरियों ने उसे मिलने नहीं दिया व अभ्रद भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद बंदी की माँ दिनांक २९ अक्टूबर २०१९ को भाईदूज के दिन अपनी पुत्री निकिता के साथ पुन: जेल गई तो वहां मौजूद जेल प्रहरियों ने उन्हे डांटकर अपमानित करते हुए भगा दिया। इस दौरान माँ को अन्य कैदियों केे परिजनों से मुलाकात के दौरान पता चला कि आरोपी तत्कालीन जेल अधीक्षक सहित जेल प्रहरियों द्वारा टीवी रिचार्ज एवं अन्य सुविधाओं के लिए बीस हजार रूपए की मांग की जा रही है और जब उसके पुत्र ने रूपए देने से मना किया तो उक्त चारों लोगों द्वारा शराब के नशे में उसे निर्वस्त्र कर लाठियों व लात-घूसों से मारपीट की गई।
जिसके बाद दिनांक ३० अक्टूबर २०१९ को बंदी की माँ रामजानकी सिंह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए चारो आरोपियों के विरूद्ध आवेदन देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपने बंदी पुत्र सुरजीत के परीक्षण की मांग की गयी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जेल प्रहरी दिलीप कुमार, सुरजीत को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रात्रि लगभग साढे 8 बजे लेकर गये। जबकि लगभग तीन घण्टे पहले उसका पर्चा कटवा लिया गया था। जिला चिकित्सालय पन्ना में आहत का परीक्षण डॉ. आर.के. ठाकुर ने किया जिसमें उसे गम्भीर चोटें होने के कारण एक्सरे कराने व भर्ती करने की सलाह दी गयी। इसके बावजूद जेल प्रहरी उसका उपचार कराये बिना ही उसे जिला अस्पताल से ले गया। स्थल पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने इसका सम्पूर्ण वीडियो भी बनाया। चिकित्सक की सलाह के बावजूद अस्पताल में बंदी को भर्ती न करने पर चिकित्सक द्वारा इस आशय की सूचना थाना में दी गयी। इसके बाद बंदी सुरजीत को पन्ना से छतरपुर जेल भेज दिया गया। परिवादी रामजानकी द्वारा इस आशय की शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष की गयी थी किन्तु अनावेदकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा न्यायालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जेल अधीक्षक दिनेश कुमार इमले, प्रहरी वीरेन्द्र कौशिक, जगत नारायण शर्मा एवं मोहनदास पचौरी के विरूद्ध धारा 323, 327, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत संज्ञान लेने सम्बंधी आदेश पारित किया गया तथा अभियुक्तों को दिनांक 3 जून 2023 न्यायालय में पेश होने के आदेश दिये गये।
Created On :   22 March 2023 4:15 PM IST