प्रलोभन देकर नाबालिग का रचाया ब्याह, मामला दर्ज

amrawati in  minor got married by giving inducement, case registered
प्रलोभन देकर नाबालिग का रचाया ब्याह, मामला दर्ज
अमरावती प्रलोभन देकर नाबालिग का रचाया ब्याह, मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, अमरावती। गरीब परिवार की नाबालिग बेटी के परिजनों को पैसों का प्रलोभन देकर 35 वर्षीय युवक से ब्याह रचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कया गया है।  लड़के के परिजन लड़की को लेकर अकोला जिले के बोरगांव मंजू थाना क्षेत्र के मजलापुर गांव में ले गए। वहां 35 वर्षीय युवक के साथ लड़की की शादी रचाई थी और बाद में इस नाबालिग को भातकुली तहसील के आसरा गांव में लड़के के घर ले आए। वहां इस नाबालिग पर उसके पति ने डेढ़ महीने तक अत्याचार किए। इस आशय की शिकायत पीडि़ता ने वलगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने नाबालिग के पति समेत उसके परिवार के छह लोगों के खिलाफ बलात्कार, शारीरिक अत्याचार और बालविवाह प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। किंतु घटनास्थल अकोला जिले में आने से मामला जांच के लिए बोरगांव मंजू पुलिस को सौंपा गया है। 

जानकारी के अनुसार वलगांव थाना क्षेत्र के तहत ग्राम साऊर में यह पीड़ित लड़की रहती है। उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। जिसका फायदा उठाकर भातकुली तहसील के ग्राम आसरा निवासी अमोल अंबादास सोलंके (35) ने इस युवती के परिजनों के पास शादी का प्रस्ताव रखा। किंतु नाबालिग ने शादी से इंकार किया। तब अमोल के पिता अंबादास सोलंके, मां इंदिरा सोलंके उसके ग्राम साऊर के रिश्तेदार गजानन चंपत पवार, विजय चंपत पवार और अकोला जिले के मजलापुर गांव की एक महिला रिश्तेदार ने नाबालिग के परिजनों को पैसे देने का प्रलोभन दिया। बाद में इस नाबालिग को लेकर अमोल और उसके रिश्तेदार अकोला जिले के मजलापुर गांव ले गए और वहां उसका ब्याह रचाकर लड़की को अासरा गांव में अमोल सोलंके अपने घर ले गया। वहां उसने डेढ़ महीना इस युवती पर शारीरिक अत्याचार किए। बाद में अमोल शराब पीकर किसी न किसी बहाने विवाद खड़ा कर नाबालिग को पीटने लगा। जिससे त्रस्त होकर पीडि़त साऊर गांव में अपने माता-पिता के घर लौट आई। लेकिन अमोल सोलंके ने फोन पर उसे धमकाना शुरू किया और साऊर गांव में आकर स्वयं आत्महत्या करने की धमकी दी। आखिर नाबालिग ने इसकी शिकायत वलगांव थाने में दर्ज की। पुलिस ने यह मामला धारा 376 (2), (एन) 323, 506, 34 तथा पोक्सो की धारा 4, 6 और बालविवाह प्रतिबंधक कानून की धारा 9, 10, 11 के तहत मामला दर्ज किया है।  
 

Created On :   30 May 2022 5:27 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story