शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित‍!

Arms license of arms licensees suspended for the period till completion of Panchayat general election process!
शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित‍!
आम निर्वाचन शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित‍!

डिजिटल डेस्क | दमोह त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 कार्यक्रम घोषित होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट/अनुज्ञापन अधिकारी एस. कृष्ण चैतन्य ने आयुध अधिनियम-1959 के तहत सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोक शांति बनाये रखने के लिए जिले के न्यायाधीशगण एवं उनके सुरक्षाकर्मी के शस्त्र लायसेंस, जिले में कार्यरत् राजस्व एवं पुलिस अधिकारीयों के शस्त्र लायसेंस, दमोह जिले में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले जोनल/सेक्टर अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, वित्तीय संस्थाओं/अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों ( पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ) में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस एवं व्यवसायिक/सहकारी बैंक/निगमित निजी बैंक जैसे- आई.सी.आई.सी.आई., एच.डी.एफ.सी. बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस, शस्त्र अनुज्ञप्ति को छोड़कर समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित‍ किये है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि निलंबित अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र तत्काल नाजरात/कोतवाली/वैद्य आर्म्स डीलर/संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराये जायें। यह आदेश अनुज्ञप्ति धारियों पर कम समयावधि के कारण व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एक पक्षीय पारित किया जाता है।

Created On :   8 Dec 2021 11:06 AM GMT

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