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वोटर कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने में करें सहयोग

डिजिटल डेस्क, अमरावती। मतदाता सूची पूर्ण करने के लिए मतदाताओं के आधार नंबर भी लेने का कार्यक्रम आगामी 1 अगस्त से शुरू हाेनेवाला है। मतदाताओं को अपने आधार कार्ड की प्रति मतदाता पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी के पास दाखिल करने का आह्वान जिला चुनाव अधिकारी पवनीत कौर ने किया है।
चुनाव आयोग की सिफारिश के मुताबिक विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव कानून (सुधार) अधिनियम, 2021 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में सुधार किया गया है। इसके तहत मतदाता पंजीयन व मतदाता सूची संबंधित नमूना अर्जी क्रमांक 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 19 (अ), 11 (ब), 18, 19 आवेदन में बदलाव किया गया है। यह बदलाव आगामी 1 अगस्त से होगा । जनप्रतिनिधत्व अधिनियम 1950 की धारा 23 की दुरुस्ती के मुताबिक मतदाताओं से उनकी पहचान प्रस्थापित करने के लिए तथा मतदाता सूची में दर्ज उनके नाम को प्रमाणित करने तथा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अथवा उसी निर्वाचन क्षेत्र में उनका नाम एक से अधिक बार दर्ज किया गया हो तो इस बाबत जांच करने।
मतदाताओंं को नमूना अर्जी नं 6 (ब) में उनका आधार नंबर मतदाता पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी के पास दाखिल करना होगा। मतदाताओं को आधार नंबर भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके द्वारा भी मतदाता अपना अधार नंबर दर्ज कर सकते हंै। मतदाताओं को आधार नंबर भरने के लिए विशेष शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। पहला विशेष शिविर 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। पश्चात समय-समय पर तिथि घोषित की जाएगी।
Created On :   21 July 2022 1:14 PM IST