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15 फीसदी छूट चाहते हो तो 30 अप्रैल तक जमा करो लाइसेंस फीस

डिजिटल डेस्क,मुंबई। होटल व रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में की गई 15 प्रतिशत की वृद्धि से तभी छूट मिल सकेगी जब वे 30 अप्रैल तक इसका भुगतान कर देंगे। कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एचआरएडब्ल्यूआई)ने इस सरकार के इस रवैए का विरोध किया है। इस साल मार्च में आबकारी विभाग ने लाइसेंस नवीनीकरण फीस में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
एचआरएडब्ल्यूआई के अलावा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी इस परिपत्र का विरोध किया है। इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा गया है। पत्र में साल 2020-2021 के बार लाइसेंस के नवीनीकरण के शुल्क के संबंध में राज्य के आबकारी विभाग की ओर से 13 अप्रैल 2020 को जारी किए गए परिपत्र को वापस लेने का आग्रह किया गया है। हालांकि आबकारी विभाग ने अपने परिपत्र में कहा है कि 30 अप्रैल 2020 तक शुल्क का भुगतान करने पर लाईसेंस फीस में की गई 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी से छूट दे दी जाएगी।
एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यत्र गुरुबख्श सिंह कोहली के मुताबिक कोरोना के प्रकोप के चलते घोषित लॉकडाउन के चलते होटल उद्योग पूरी तरह से थम सा गया है। पैसो का फ्लो रुक गया है। मौजूदा समय में होटल उद्योग बड़े संकट से जूझ रहा है। फिर भी वह अपने कर्मचारियों की नौकरी को बचाए हुए है।इसके साथ ही वह रोजाना गरीब तबके के लोगों को मुफ्त भोजन भी उपलब्ध करा रहा है। अपने ठिकानों को स्वास्थ्य सेवा के लिए भी दे रहा है। जबकि फिलहाल उसकी आय पूरी तरह से बंद है। उसका कारोबार पूरी तरह से ठप है। ऐसी परिस्थितियों में लाइसेंस के नवीनीकरणकरण का बढ़ा हुआ शुल्क वसूल करना कोरोना जैसे भीषण संकट के बीच होटल उद्योगको दंडित करने जैसा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस शुल्क की वृद्धि हैरानीपूर्ण है।हमारी केंद्र व राज्य सरकार से मांग है कि वह हॉस्पिटैलिटी जगत को सरंक्षण प्रदान करे। हमारा महाराष्ट्र सरकार से आग्रह है कि वह अपना 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र को वापस ले।
Created On :   16 April 2020 8:46 PM IST