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पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तृतीयपंथी उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकारने मैट ने बढ़ाई अवधि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण(मैट) ने तृतीयपंथियोंके लिए पुलिस कांस्टेबल पद के लिए फार्म स्वीकार करने की अवधि को 8 दिसंबर 2022 तक के लिए बढा दिया है। इससे पहले मैट को बताया गया कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के वास्ते तृतीयपंथियों को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए "ट्रांसजेंडर" के रुप में तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं कराया है। दरअसल मैट ने 18 नवंबर 2022 को एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग को पुलिस कांस्टेबल पद के आवेदन के लिए महिला-पुरुष के अलावा"ट्रांसजेंडर" का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इससे खिन्न मैट की चेयरमैन मृदुला भाटकर ने तृतीयपंथियों के लिए आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को 30 नवंबर से बढाकर 8 दिसंबर 2022 कर दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता क्रांति एलसी ने कहा कि तृतीयपंथियों के पुलिस महकमे में भर्ती को लेकर बिहार में प्रावधान कर दिया गया है। कर्नाटक में भी तृतीयपंथियों के लिए नियुक्ति से जुड़े नियमों में संसोधन कर दिया गया है। तमिलनाडू में भी तृतीयपंथी के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक मैट के आदेश के तहत कदम नहीं उठाया है।
मैट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार जाएगी हाईकोर्ट
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही चीफ प्रिसाइडिंग अधिकारी स्वाती मंचेकर ने मैट की चेयरमैन के सामने कहा कि ट्रांसजेंडर को लेकर मैट की ओर से जारी किए गए आदेश को राज्य सरकार बांबे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। क्योंकि मैट के आदेश को लागू करने में राज्य के गृह विभाग को प्रशाकिय कठिनाइयां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर पहले केंद्र व राज्य सरकार को नीतिगत फैसला लेना होगा। इसके बाद ही कुछ किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस एथारिटी मामले में सभी राज्यों को तृतीयपंथी के लिए नौकरी में अलग श्रेणी तय करने का निर्देश दिया है।
Created On :   26 Nov 2022 6:06 PM IST