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कैट का सीबीआईसी को नोटिस, मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नागपुर । केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण (कैट) ने केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) में प्रशासनिक अधिकारी (एओ) और अधीक्षक के वेतन में विसंगति को लेकर सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एम्ड कस्टम्स को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा हैै। जीएसटी में प्रशासनिक अधिकारी व अधीक्षक बननेवाले अधिकारियों का चयन स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से होता है। स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से टैक्स असिस्टेंट व इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार का चयन होता है। टैक्स असिस्टेंट पदोन्नति पाकर एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट व उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बनता है। इसी तरह इंस्पेक्टर पदोन्नत होकर अधीक्षक बनता है। एक दशक पहले तक प्रशासनिक अधिकारी व अधीक्षक का वेतन समान था। अब अधीक्षक का वेतन ज्यादा व एआे का कम है। जीएसटी नागपुर जोन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी शारदा पाटील ने कैट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर वेतन में विसंगति दूर करने की गुहार लगाई है। कैट ने सीबीआईसी को नोटिस जारी कर वेतन को लेकर जारी विसंगति पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कैट में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
आयकर में एओका वेतन ज्यादा : जीएसटी व आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट का चयन स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से ही होता है। आयकर विभाग में भी टैक्स असिस्टेंट पदोन्नत होकर प्रशासनिक अधिकारी (एआे) के पद पर पहुंचता है। आयकर में एआे का वेतन जीएसटी में कार्यरत एआे से ज्यादा है। याचिका में इसका भी उल्लेख किया गया है।
Created On :   15 July 2022 2:13 PM IST