रिश्वत लेने वाले पटवारी को पांच साल की सजा, जुर्माना भी

Patwari Dinesh Dubey, accused of accepting a bribe punished by court
रिश्वत लेने वाले पटवारी को पांच साल की सजा, जुर्माना भी
रिश्वत लेने वाले पटवारी को पांच साल की सजा, जुर्माना भी

डिजिटल डेस्क कटनी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कटनी ने दस हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी दिनेश दुबे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13 (2) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले  में विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई एवं तर्क प्रस्तुत किए गए।
 यह है मामला
मामला यह है कि शिकायतकर्ता वृंदावन पटेल ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी कि उसकी 2.40 डिसमल जमीन का नामांकन पश्चात बटांकन कराने के लिये वह आरोपी दिनेश दुबे पटवारी से मिला तो उक्त कार्य के लिये आरोपी उससे 10000 रुपये रिश्वत  की मांग की है। प्रार्थी की उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त ट्रेप दल निरीक्षक आलोक त्रिवेदी द्वारा 29/09/2014 को आरोपी  दिनेश दुबे पटवारी को दस हजार की रिश्वत लेते आरआई कार्यालय बिलहरी जिला कटनी से गिरफ्तार किया था।
आरोपी दिनेश दुबे पटवारी ने रिश्वत की राशि दस हजार रुपये प्रार्थी वृंदावन पटेल से लेकर अपने पहने हुए जींस के पेंट के सामने वाली जेब में रख ली थी। लोकायुक्त द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी के हाथों की उंगलियां सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। आरोपी ने तत्समय पहनी हुई जींस की पेंट की जेब में रिश्वत की राशि रखी थी, अत: उक्त पेंट को उतरवाकर पेंट की उक्त जेब को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त मामले का अभियोगपत्र विशेष न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर आरोपी दिनेश दुबे पटवारी को प्रार्थी वृंदावन पटेल से रिश्वत की मांग करने एवं 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए विशेष न्यायालय द्वारा दण्डित किया है।

 

Created On :   14 Nov 2018 11:23 AM GMT

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