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नागपुर में क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हॉस्टल में जाकर विद्यार्थियों ने लिए अपने दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज चौक स्थित हॉस्टल में जाकर कुछ विद्यार्थियों ने अपने दस्तावेज ले लिए। इस दौरान पीपीई किट सिर्फ एक विद्यार्थी को दी गई, बाकी दो मुंह पर गमछा लपेट कर अंदर दाखिल हुए। हॉस्टल वार्डन डॉ. श्याम कोरेटी ने छात्र नेताओं पर जान-बूझ कर विद्यार्थियों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया है।
बुरी हालत में दस्तावेज थे
बीते कुछ दिनों से हॉस्टल निवासी विद्यार्थियों में यह चर्चा थी कि हॉस्टल में उनके दस्तावेज असुरक्षित और लावारिस अवस्था में पड़े हैं। विद्यार्थी नेता आशीष फुलझले ने कुछ दिनों पूर्व हॉस्टल में विद्यार्थियों के दस्तावेजों के असुरक्षित होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस संबंध में विवि प्रभारी कुलसचिव डॉ.नीरज खटी को निवेदन भी दिया था। बुधवार को फुलझले कुछ विद्यार्थियों के साथ दोबारा डॉ.खटी से मिलने पहुंचे और विद्यार्थियों के दस्तावेज सौंपने का आग्रह करने लगे। कुलसचिव के कहने पर शिष्टमंडल ने मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी से मुलाकात करके विद्यार्थियों को हॉस्टल में दाखिल होकर अपने दस्तावेज लेने की अनुमति मांगी। फुलझले के अनुसार मनपा से अनुमति लेकर वे लोग हॉस्टल पहुंचे, लेकिन यहां पहुंच कर देखा तो यहां पीपीई किट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से एक विद्यार्थी को पीपीई किट दी गई। विद्यार्थियों के दस्तावेज बहुत बुरी हालत में इमारत के आखिरी कमरे में रखे हुए थे। विद्यार्थी अपने दस्तावेज लेकर लौट गए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।