मेटा पर आरोप: 'इंस्टा अकाउंट से 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा गलत तरीके से किया इकट्ठा'

इंस्टा अकाउंट से 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा गलत तरीके से किया इकट्ठा
माता-पिता की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा रही है

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। मेटा (पूर्व में फेसबुक) के खिलाफ चल रहे एक संघीय मुकदमे के नए खुले अदालती दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि तकनीकी दिग्गज ने जानबूझकर कम से कम 2019 से 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकांश इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद करने से इनकार कर दिया है, उनके माता-पिता की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा पर 33 अमेरिकी राज्य अटॉर्नी जनरल द्वारा 2019 की शुरुआत और 2023 के मध्य के बीच माता-पिता, दोस्तों और ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर्स से इंस्टाग्राम पर 13 साल से कम उम्र के यूजर्स की 10 लाख से ज्यादा रिपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में कहा गया है, "मेटा ने उन अकाउंट्स का केवल एक फ्रेक्शन ही डिसेबल किया है।" संघीय शिकायत अदालत से मेटा को उन प्रैक्टिस में शामिल होने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है, जिनके बारे में अटॉर्नी जनरल का दावा अवैध है। चूंकि, मेटा कथित तौर पर लाखों टीनएजर और चाइल्ड यूजर्स को होस्ट करता है, इसलिए नागरिक दंड कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर का हो सकता है। अधिकांश राज्य प्रति उल्लंघन 1,000 डॉलर से 50,000 डॉलर तक का जुर्माना चाहते हैं।

मुकदमे के अनुसार, टेक दिग्गज ने कई राज्य-आधारित उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के साथ-साथ बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण नियम (सीओपीपीए) का उल्लंघन किया, जो कंपनियों को माता-पिता की सहमति के बिना 13 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से प्रतिबंधित करता है।

मेटा को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, ''इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की शर्तें 13 साल से कम उम्र के यूजर्स को प्रतिबंधित करती हैं और जब हम इन अकाउंट्स की पहचान करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हमारे पास उपाय हैं। हालांकि, लोगों की उम्र की ऑनलाइन पुष्टि करना एक चैलेंज है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मेटा को पता था कि उसका एल्गोरिदम बच्चों को हानिकारक कंटेंट की ओर निर्देशित कर सकता है, जिससे उनके दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

--आईएएनएस

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Created On :   27 Nov 2023 11:50 AM GMT

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