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एक ऐसा देश, जहां मृत व्यक्ति से भी कर सकते हैं शादी, जाने क्या हैं नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो दुनिया में कई तरह के अनोखे कानून बनाए गए हैं, जिसमें तलाक, मर्डर से लेकर शादी तक के कानून शामिल हैं। यूरोप के एक देश में ऐसा कानून है, जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह कानून शादी से जुड़ा है। इस देश में मृत व्यक्ति से भी शादी की जा सकती है, वह भी कानूनी रूप से। जी हां हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देश फ्रांस की। तो आईए जानते हैं इस अनोखे कानून के बारे में...
यूरोपीय देश फ्रांस में एक ऐसा कानून है, जिसके तहत लोग मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। नागरिक संहिता के अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान दिया गया है। इस तरह की शादी को नेक्रोगेमी कहते हैं। हालांकि ऐसी शादी करने के लिए लोगों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। यह शादी बिल्कुल आम शादियों की तरह ही होती है। इस शादी में भी सभी रस्मों और रिवाजों को निभाया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि दुल्हे की जगह उसकी तस्वीर होती है।
क्यों बनाया गया यह कानून
प्रथम विश्व युध्द के समय ऐसी महिलाएं जो बिना शादी के गर्भवती हो जाया करती थीं। बच्चे के पिता की मृत्यु शादी से पहले हो जाती थी। तब बच्चों को पिता का नाम मिल सके इसलिए महिलाएं मृतकों से शादी करने लगी थीं। लेकिन, यह कानून एक पुल हादसे के बाद बनाया गया। दरअसल, साल 1959 में एक पुल गिर गया था। हादसे में 423 लोगों की मौत हो गई थी। इसी में से एक व्यक्ति था, जिसकी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी। तब महिला ने सरकार से उस मृत व्यक्ति से शादी करने की अनुमति मंगी थी। बता दें कि उस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स दी गौले थे। तब सरकार ने महिला को शादी करने की अनुमति दी और इसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इसे लेकर कानून बनाया।
शादी करने वाले को नहीं मिलती मृतक की संपत्ति
बता दें कि मृतक से शादी करने के लिए यह साबित करना होता है कि मरने वाला व्यक्ति भी उसी इंसान से शादी करना चाहता था। इसके लिए रिश्तेदार और दोस्तों के बयान लिए जाते हैं। इस कानून को लेकर कई प्रवाधान किए गए हैं। इसमें से एक नियम यह है कि शादी करने वाले को मृतक की संपत्ति नहीं मिलेगी।
इन देशों में भी है यह कानून
दुनिया में फ्रांस के अलावा और भी कई देश हैं, जहां मृतक से शादी करने की परांपरा है। इसमें दक्षिण कोरिया, जापान और चीन भी शामिल हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।