यौन उत्पीडऩ के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
यौन उत्पीडऩ के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
आधी रात को घर में घुसकर नाबालिग से आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला
जिटल डेस्क जबलपुर । आधी रात को घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीडऩ करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया।
नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकतें
छतरपुर जिले के चंदला में रहने वाले पंकज अहिरवार की ओर से दायर अर्जी में चंदला पुलिस थाने में पॉक्सो व भादंवि की धाराओं के तहत दर्ज यौन उत्पीडऩ के मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की राहत चाही थी। आरोपी पर आरोप है कि 28 सितंबर 2019 की रात करीब साढ़े 12 बजे वो एक घुसा और वहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकतें कीं। उसी दौरान नाबालिग लड़की की बहन जाग गई और उसके द्वारा मचाए गए शोक के कारण आरोपी वहां से भाग गया। पीडि़त नाबालिग ने घटना अपने दादा को बताई और फिर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामल में गिरफ्तारी से बचने यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।